Apply online domicile Uttarakhand. उत्तराखंड स्थाई निवास प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त करें?

उत्तराखंड स्थाई निवास प्रमाण पत्र:-

स्थाई निवास प्रमाण पत्र महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो यह प्रमाणित करता है कि व्यक्ति कहां का निवासी है अर्थात व्यक्ति का पैतृक अथवा वर्तमान निवास स्थान कहां है, निवास करता है। स्थाई निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदक को स्थाई रूप से एक स्थान पर अपना आवासीय मकान जमीन आदि से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं, जिससे यह साबित होता है कि वह पिछले कई वर्षों से इसी स्थान पर या इसी ग्राम,तहसील अथवा जनपद में निवास करता है इसके कुछ मानक हैं जो इस प्रकार हैं उत्तराखंड स्थाई निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए व्यक्ति को 15 वर्ष पूर्व से उत्तराखंड में निवास कर रहा होना चाहिए इससे संबंधित दस्तावेज अर्थात सरकारी गजट का लिंक हमने इस पोस्ट में दिया है, उस पर क्लिक कर पूरा पढ़ सकते हैं। 

सरकारी गजट के अनुसार स्थाई निवास को परिभाषित करने के लिए तथा निर्धारण के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं:-

स्थाई निवास की परिभाषा वही होगी जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-2588/एक-4/सा.प्र./2001, 20 नवंबर 2001 को दी गई है इस शासनादेश में स्थाई निवास से संबंधित निम्न बातें लिखी गई हैं-

1-व्यक्ति भारत का नागरिक हो, तथा

 2- व्यक्ति का उत्तराखंड में स्थाई आवास हो स्थाई आवास का आशय ऐसे व्यक्तियों से है जो पैतृक रूप से उत्तराखंड में निवास कर रहे हो अथवा जिनका पैतृक आवास उत्तराखंड में हो भले ही हो आजीविका के लिए कहीं बाहर रह रहा हो। 

अथवा 

व्यक्ति उत्तराखंड में न्यूनतम 15 वर्ष से निवास कर रहा हो  

3- स्थाई निवासी में ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित होगा जिसका जन्म 9 नवंबर 2000 या उससे पूर्व हुआ हो अथवा उनके माता-पिता का पैतृक आवास उत्तराखंड में हो।  

4- स्थाई निवासी में ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित होगा जिसका जन्म 9 नवंबर 2000 के बाद वह हो लेकिन उनके माता-पिता की पैतृक संपत्ति उत्तराखंड में हो अथवा 15 वर्षों से पूर्व उत्तराखंड में निवास कर रहा हो ।

5- स्थाई निवासी में ऐसी पत्नी भी सम्मिलित होगी जो उत्तराखंड के स्थायी निवासी से शादी उपरांत उत्तराखंड में निवास कर रहे हो। अर्थात यदि किसी महिला का विवाह अन्य राज्य से उत्तराखंड के स्थाई निवासी व्यक्ति से होता है तो उसे उत्तराखंड का स्थाई निवास प्रमाण पत्र दिया जाएगा।  

6-स्थाई निवासी में ऐसे व्यक्ति भी सम्मिलित होकर जो उत्तर प्रदेश के किसी भी भू-भाग से  Migrant होकर उत्तराखंड में निवास कर रहे हो लेकिन उपरोक्त पैरा 1 से 5 तक में से किसी भी शर्त को पूरा करता हो।


आवश्यक दस्तावेज

  1. निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र (जो कि जन सुविधा केंद्र में ऑनलाइन भरा जाएगा)
  2. निवास का प्रमाण पत्र अथवा परिवार रजिस्टर की प्रतिलिपि
  3. उत्तराखंड में 15 वर्षों से पूर्व रहने का प्रमाण पत्र अथवा खाता खतौनी की सत्यापित प्रतिलिपि
  4. जन्मतिथि का प्रमाण पत्र/हाई स्कूल का प्रमाण पत्र
  5. आधार कार्ड
  6. राशन कार्ड/बिजली का बिल/पानी का बिल
  7. फोटो
  8. ₹10 का स्टांप में शपथ पत्र।

 

आवेदन की प्रक्रिया

स्थाई निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से यह आवेदन कर प्राप्त किया जा सकता है। स्थाई निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए अधिकतम 15 दिन की अवधि का प्रावधान है।

अथवा

§  Uttarakhand Domicile Certificate online apply करने के लिए आवेदक को उत्तराखंड अपणि सरकार पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट से करना होगाA

www.eservices.uk.gov.in

वेबसाइट में प्रवेश करने के बाद होम पेज में रजिस्टर के सेक्शन में आवेदक पंजीकरण के विकल्प का चयन करें। 

आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर प्रक्रिया को आगे बढायें।

फॉर्म में पूछी गयी सभी प्रकार की जानकारी को दर्ज करें
 जैस
s –Name of Applicant, Mobile Number, Address of Applicant, District, Tehsil,  सभी डिटेल्स भरने के बाद submit ऑप्शन में क्लिक करें।

  सभी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद सबमिट में क्लिक करें। तथा शुल्क का भुगतान करें। रसीद को भविष्य के लिए सुरक्षित रखे।
  इस तरह से उत्तराखंड स्थाई निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया आपकी पूर्ण हुई
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