Character certificate Uttarakhand कैसे बनाएं।



 


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चरित्र प्रमाण पत्र –

वर्तमान में उत्तराखंड सरकार ने अपणि सरकार पोर्टल के माध्यम से आम जनता को प्रमाण पत्र बनाने की बहुत ही आसान प्रक्रिया प्रदान की है।हमने यहॉं पुलिस द्वारा सत्यापित चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी है। इसके लिए आवेदक को अपणि सरकार पोर्टल के माध्यम से Online आवेदन प्रस्तुत करना होता है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान Steps में चरित्र प्रमाण पत्र कैसे बनाया जा सकता है, इसके बारे में बताने जा रहे हैं। पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदक किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी के माध्यम से अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकता है‚ अथवा स्वयं ही अपणि सरकार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन दे सकता है।

चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता-

विभिन्न सरकारी विभाग में नौकरी के लिए आवेदन करते समय, सेना में भर्ती, चुनाव लड़ने, ठेकेदारी का लाइसेंस लेने के लिए अथवा गन लाइसेंस लेने के लिए अथवा पासपोर्ट बनाने व अन्य कई अन्य प्रकार के काम करने में हमें अपना पुलिस द्वारा सत्यापित चरित्र प्रमाण पत्र दिखाना अति आवश्यक होता है।

आवश्यक दस्तावेज-

इसके लिए आवश्यक दस्तावेज और आवश्यक प्रक्रिया के बारे में हम आगे जानते हैं चरित्र प्रमाण पत्र बनाने हेतु आपको अपनी फोटो पहचान पत्र तथा स्थाई निवासी से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना होता है आप अगर स्वयं आवेदन कर रहे हैं तो इसे अपणि सरकार पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

  • फोटो
  • पहचान का प्रमाण पत्र
  • निवास का प्रमाण पत्र
  • पुलिस विभाग को ₹20 का ऑनलाइन चालान।

यहाँ हम इसे आसान शब्दों में समझाएं तो पुलिस सत्यापित चरित्र प्रमाण पत्र बनाने हेतु आपको किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर अथवा अपणि सरकार पोर्टल में अपनी एक फोटो, अपना आधार कार्ड और अपना स्थाई निवास और परिवार रजिस्टर की प्रति स्कैन कर अपलोड करनी होती है‚ और यह आवेदन संबंधित विभाग को Online भेज दिया जाता है।

सामान्य उद्देश्य अथवा ठेकेदारी के लिए चरित्र प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया समान होती है लेकिन आवेदन करते समय सही आवेदन के प्रकार का चयन करना होता है।

प्रक्रिया-

जानकारी के लिए हम आपको आगे बताने जा रहे हैं कि वास्तव में चरित्र प्रमाण पत्र बनाने हेतु कौन-कौन सी स्टेज होती हैं।आपके द्वारा किया गया आवेदन कैसे वेरीफाई होकर आप तक प्रमाण पत्र के रूप में मिलता है। जैसे ही आप अपणि सरकार पोर्टल के माध्यम से अपना चरित्र प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करते हैं‚ तो यह online application संबंधित तहसील के उप जिलाधिकारी के पास ऑनलाइन जाती है और संबंधित उप जिलाधिकारी इस Application को जांच हेतु संबंधित थाने को भेजते हैं‚ और थानाध्यक्ष अथवा थाना प्रभारी द्वारा इस आवेदन पर ऑनलाइन रिपोर्ट लगाई जाती है।

आपकी जानकारी के लिए बता दें यदि थाना प्रभारी अथवा थानाध्यक्ष कोआवेदक के खिलाफ किसी प्रकार का अभियोग दर्ज किया हुआ अथवा कोई लंबित मुकद्दमा पाया गया तो इस आवेदन को निरस्त करने हेतु अथवा आपत्ति लगाकर आगे भेज देते हैं, यदि आवेदक के खिलाफ किसी भी प्रकार का मुकद्दमा या अभियोग दर्ज नहीं है‚ तो रिपोर्ट के पश्चात इसे पुनः तहसील में तृतीय जांच अधिकारी संबंधित तहसीलदार को भेज दिया जाता है। तहसीलदार द्वारा इसकी जांच की जाती है और इसे पुनः उप जिलाधिकारी को भेजा जाता है। यहॉ पर बताई गई उपराेक्त प्रक्रिया अपणि सरकार पोर्टल के माध्यम से Online की जाती है। उप–जिलाधिकारी समस्त जांच के आधार पर अपने डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र जारी कर आवेदक द्वारा आवेदन किए गए माध्यम को ऑनलाइन भेज दिया जाता है।

चरित्र प्रमाण पत्र बनने की समयावधि-

अपणि सरकार पोर्टल के माध्यम से कोई भी प्रमाण पत्र बनने की अधिकतम अवधि 15 दिन की होती है और 15 दिनों के अंतराल में आपको यह प्रमाण पत्र आवेदन किए गए माध्यम में ही प्राप्त हो जाता है।

Police verified character certificate कहां से प्राप्त होगा-

यदि आवेदक ने सीएससी के माध्यम से आवेदन किया है तो सीएससी से प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है। यदि स्वयं आवेदन किया है‚ तो अपणि सरकार पोर्टल से प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है।

Uttarakhand Police verified character certificate से संबन्धित पूछे जाने वाले प्रश्नोत्तर–

प्रश्न 1–उत्तराखण्ड पुलिस सत्यापित चरित्र प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त करें?

उत्तर–उत्तराखंड सरकार ने अपणि सरकार पोर्टल के माध्यम से आम जनता को प्रमाण पत्र बनाने की बहुत ही आसान प्रक्रिया प्रदान की है।अपणि सरकार पोर्टल के माध्यम से online आवेदन प्रस्तुत करना होता है।

प्रश्न 2–उत्तराखण्ड पुलिस सत्यापित चरित्र प्रमाण की वैधता कितनी होती है?

उत्तर–प्रमाण पत्र जारी हाने के बाद 6 माह तक।

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