How to apply Cast certificate Uttarakhand? उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं, Online Uttarakhand Jati Praman Patra Apply.
www.freehindiguide.in |
सरकार के द्वारा विशेष समुदाय या क्षेत्र विशेष से संबंध रखने वाले नागरिकों दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ लेने के लिए व्यक्ति को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है। जाति प्रमाण पत्र (Cast Certificate) एक विशेष समुदाय/क्षेत्र विशेष से संबंध रखने वाले नागरिकों की पहचान को प्रमाणित करता है। यह अनुसूचित जाति¼SC½] अनुसूचित जन जाति¼ST½] अन्य पिछडे वर्ग ¼OBC½Z से संबंधित नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। अत% jati praman patra uttarakhand apply online से संबंधित सभी जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े।
Uttarakhand Caste Certificate के लिए राज्य के वह नागरिक ही आवेदन कर सकते है जो राज्य में अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित है ,एवं जो उत्तराखंड राज्य के मूल निवासी है। एक विशिष्ट समुदाय से जुड़े लोगो की पहचान को जाति प्रमाण पत्र के माध्यम से सत्यापित किया जाता है। जिससे नागरिक सरकार के अंतर्गत दी जाने वाली उन सभी सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकता है जो नागरिक के लिए लाभकारी है। सरकार के द्वारा SC ,ST और
OBC से संबंधी लोगो के लिए अन्य नागरिकों के जैसे समान गति से उन्नति करने के लिए पिछड़ी जाति को एक विशेष प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र को स्थापित किया है।
उत्तराखंड सरकार के माध्यम से राज्य के नागरिकों को जाति प्रमाणपत्र से संबंधी एक विशेष की सुविधा प्रदान की गयी है अब राज्य के अपणि सरकार पोर्टल की सहायता से आसानी से ऑनलाइन मोड में आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। निम्न श्रेणी के अंतर्गत आने वाले सभी नागरिकों के लिए यह एक आवश्यक दस्तावेज है।
Table of Content |
|
लेख - |
उत्तराखण्ड जाति प्रमाण पत्र बनाने की पूरी जानकारी |
उद्देश्य- |
अपने लेख के माध्यम से लोगों की मद्द करना |
लाभार्थी- |
उत्तराखण्ड निवासी |
वेबसाइट- |
|
इस लेख में क्या है |
जति प्रमाण पत्र- पात्रता- लाभ- आवश्यक दस्तावेज व प्रक्रिया, सवाल-जवाब। |
Uttarakhand (Cast Certificate) Jati Praman Patra Eligibility पात्रता एवं मानदंड
1.Uttarakhand
Jati Praman Patra आवेदन करने के लिए राज्य के स्थायी निवासी ही पात्र होंगे जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति ,अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित है।
§ 2. उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा जारी की गयी जातियों की वैधानिक सूचियों में अगर व्यक्ति का नाम सूची में दर्ज है तो वह उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन के पात्र है।
§ 3.उत्तराखंड राज्य के वह सभी नागरिक जाति प्रमाण पत्र (Cast Certificate ) के लिए आवेदन करने के लिए पात्र है जो राष्ट्रपति के अधिसूचित आदेशों में सूचीबद्ध है।
§ 4.Uttarakhand
Jati Praman Patra के लिए व्यक्ति के पास मूल निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य नहीं है।
उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र आवश्यक दस्तावेज-
- एप्लीकेशन फॉर्म
- राशन कार्ड की कॉपी
- आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो
- पिता का जाति प्रमाण पत्र
- परिवार रजिस्टर।(6 माह के अन्दर का जारी हुआ हो
- खाता खतौनी नकल (6 माह के अन्दर का जारी हुआ हो
- स्व-घोषित एफिडेविट
- आधार कार्ड
- बिजली का बिल
- विवाह पूर्व मायके की जाति का प्रमाण पत्र/आख्या (विवाहित महिला हेतु
- आय प्रमाण पत्र अ0पि0जा0 हेतु परिवार के किसी सदस्य के नौकरी-पेशा होने पर
उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र के लाभ
- उत्तराखंड राज्य के मूल निवासी वह नागरिक जो पिछड़ी जाति से संबंधित है वह सरकार की तरफ से दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की सेवाओं का लाभ जाति प्रमाण पत्र के अंतर्गत प्राप्त कर सकते है।
- सरकारी क्षेत्र में नौकरी की प्राप्ति के लिए नागरिक जाति प्रमाण पत्र को प्रस्तुत कर सकता है जिसके अंतर्गत व्यक्ति को आरक्षण प्रदान किया जाता है।
- सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की नौकरियों में जिसमे आयु सीमा में छूट प्रदान की जाती है उसमें लाभार्थी व्यक्ति उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र का इस्तेमाल कर सकता है।
- Uttarakhand Cast Certificate के माध्यम से व्यक्ति सभी प्रकार के स्कॉलरशिप का लाभ प्राप्त कर सकते है।
-
Uttarakhand
Caste Certificate के अंतर्गत सभी सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त किये जा सकते है।
- स्कूल और कॉलेज में दाखिले से संबंधी शुल्क jati praman patra के माध्यम से माफ किया जा सकता है।
उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया उत्तराखंड पोर्टल के माध्यम से Uttarakhand Jati Praman Patra ऑनलाइन बनाने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।
आवेदक उत्तराखण्ड जाति प्रमाण पत्र बनाने हेतु CSC Center के माध्यम से अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकता है अथवा
§ Uttarakhand Caste Certificate online apply करने के लिए आवेदक को उत्तराखंड अपणि सरकार पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट से करना होगाA
जैसs –Name of Applicant, Mobile Number, Address of Applicant, District, Tehsil, सभी डिटेल्स भरने के बाद submit ऑप्शन में क्लिक करें।
§ सभी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद सबमिट में क्लिक करें। तथा शुल्क का भुगतान करें। रसीद को भविष्य के लिए सुरक्षित रखे।
§ इस तरह से उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया आपकी पूर्ण हुई।
Uttarakhand Jati Praman Patra ऑनलाइन प्रिंट कैसे करें
उत्तराखंड अपणि सरकार पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट से प्रमाण पत्र प्रिन्ट कर सकते है।
अधिक जानकारी के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। Click Here👆
उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र आवेदन से संबंधित सवाल और उनके जवाब
Question 1. उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने की आधिकारिक वेबसाइट क्या है
उत्तर - अपणि सरकार पोर्टल www.eservices.uk.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से उत्तराखंड निवासी जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर सकते है।
Question 2. Uttarakhand
Jati Praman Patra बनाने के लिए आवेदन कैसे कर सकते है
उत्तर -ऑनलाइन माध्यम से उत्तराखण्ड का Jati Praman Patra बनाने के लिए आवेदन कर सकते है। वर्तमान में ऑफलाइन की प्रक्रिया बन्द हो चुकी हैA
Question 3. जाति प्रमाण पत्र के लिए कौन से समुदाय के नागरिक आवेदन कर सकते है ?
उत्तर - अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित सभी नागरिक जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते है।
उत्तर - आरक्षित वर्ग से संबंधित सभी के लिए जाति प्रमाण पत्र एक आवश्यक दस्तावेज है जिसका प्रयोग वह किसी सरकारी सीट में आरक्षण प्राप्त करने के लिए एवं सभी सरकारी योजनाओं से जुड़े फायदों का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रयोग कर सकते है।
Question 5. Uttarakhand
Jati Praman Patra के माध्यम से नागरिकों को क्या लाभ मिलेंगें
उत्तर - नागरिकों को Uttarakhand
Jati Praman Patra के माध्यम से बहुत से लाभ प्राप्त होंगे ,वह इस दस्तावेज के अंतर्गत सभी सरकारी योंजनाओं तथा नौकरी में आरक्षण आदि अनेक प्रकार के लाभ सरलता से प्राप्त कर सकते है।
Question 6- ऑफलाइन मोड में जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए कहाँ से आवेदन करना होगा ?
उत्तर - ऑफलाइन मोड में जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के नजदीकी कॉमन सर्विस सेन्टर अथवा तहसील एवं एसडीएम कार्यालय से जाति प्रमाण पत्र आवेदन प्रक्रिया के बारे में जान सकते है।
यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया नीचे कॉमेंट करना ना भूलें। अगर आपको किसी अन्य विषय अथवा टॉपिक पर अधिक जानकारी चाहिए तो नीचे कॉमेंट में लिख दें, हम जल्द ही आपको इस वेवसाइट के माध्यम से पूर्ण जानकारी देंगे।
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें